चंद्रकांत पारगीर, बैकुंठपुर। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगर के छात्र-छात्राओं को यातायात के नियमों, संकेतों एवं चिन्हों की जानकारी दी गई। नाबालिग छात्र-छात्राओं को वाहन ना चलाने की समझाइश दी गई। साथ ही 18 वर्ष से ऊपर की आयु होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाने के लिए कहा गया। उन्हें यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया। साथ ही पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने वाले मेधावी छात्रों को यातायात विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया।
यातायात सैनिक महेश मिश्रा द्वारा यातायात के अनिवार्य, चेतावनी एवं सूचनात्मक चिन्हों की जानकारी के साथ यातायात संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए चौराहा पार करने का नियम, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, हाथों के संकेतों के माध्यम से यातायात व्यवस्था का संचालन, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, दो पहिया वाहन में तीन सवारी ना चलना, वाहन चलाते समय मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन ना चलाना, प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, जेब्रा क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, गुड सेमेरिटन, लाइसेंस बनवाने के नियम, दुर्घटना के कारण दुर्घटना घटित होने पर चालक के कर्तव्य, सड़क पर वाहन चलाने के सही तरीका, मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराएं व उसमें निर्धारित जुर्माने की राशि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
इस जागरूकता अभियान के दौरान उप निरीक्षक महेश्वर पैकरा, प्रधान आरक्षक किशुन भगत, यातायात सैनिक महेश मिश्रा सहित संस्था के प्राचार्य एसएन तिर्की, जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, तारा पांडेय, दीपमाला पांडेय, सुनीता यादव, नितिशा सुराना सहित अन्य विद्यालयीन स्टाफ व काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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