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बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- जंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन पर रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने जंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने जंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है. जंगल में कंस्ट्रक्शन से वन्यजीवों को खतरा होने की आशंका जताई गई है। इसको आधार कर ही जंगल में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बाघ संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच ने तत्काल प्रभाव से कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है।

अब चार सप्ताह बाद मामले में फिर से सुनवाई होगी, तब तक जंगल के अंदर निर्माण कार्य रूका रहेगा।
बता दें कि अचानक मार्ग टाईगर रिजर्व के अंदर पीएमएवाय-जी के तहत बन रहे मकानों पर रोक के लिए याचिका लगाई गई थी। इसके तहत क्षेत्र 21 में से छह गांवों का विस्थापन हो चुका है. बाकि गांवों के विस्थापन होना है। इसके बाद भी जंगल में मकान बनाए जा रहे थे। राजधानी रायपुर के नितीन सिंघवी निर्माण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी।

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