बिलासपुर। पुलिस आईजी पवनदेव के खिलाफ महिला कांस्टेबल द्वारा लगाई गई याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट बिलासपुर में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में शासन को एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पीडि़त के आरोपों पर शासन स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करे। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में मामले की सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि आईजी पवनदेव गौतम पर बिलासपुर में पदस्थ रहते एक महिला कांस्टेबल से मोबाइल फोन पर अश्लील बात करने का आरोप है।
महिला कांस्टेबल ने मामले की शिकायत की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शासन द्वारा आईजी पवनदेव को बचाने का आरोप लगाया है। इसी मामले में आज सुनवाई हुई।
ज्ञात हो कि आईजी महिला कांस्टेबल द्वारा प्रताडऩा के आरोप के बाद आईजी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग की थी। महिला कांस्टेबल की इस मांग के बाद शासन ने आईएएस रेणुका पिल्लई की अध्यक्षता में गठित इंटरनल कम्प्लेंट कमेटी द्वारा जांच कराई। इस कमेटी ने आईजी पवन देव पर लगाये गए यौन उत्पीडऩ के आरोप को सही पाया था।
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