दिल्ली पर चीफ जस्टिस का फैसला: 3 मुद्दे छोड़कर बाकी पर कर सकती है फैसला, आखिर वह जनता की चुनी हुई सरकार है…

नई दिल्ली। दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सीजेआई दीपक मिश्रा ने टिप्पणी की है कि संविधान का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में भी जनता की चुनी हुई सरकार है, इसलिए सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन जैसे मामलों को छोड़कर बाकी फैसले दिल्ली सकार ले सकती है, क्योंकि सरकार जनता की चुनी है और उसे जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उप-राज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही राज्य को चलाने के लिए जिम्मेदार है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर खुशी जता दी है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लोकतंत्र की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्र की मोदी सरकार एलजी के जरिए अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है और राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रही है।
यह भी देखें : बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों का निर्देश, DGP नियुक्त करने से पहले UPSC को भेजें नाम