नई दिल्ली। सीबीडीटी ने पैन-आधार को लिंक करने की तारीख अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।
ताजा फैसले में कहा गया है कि मामले पर विचार करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दायर के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है। माना जा रहा है कि सीबीडीटी के फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का इस साल की शुरुआत में दिया गया वह निर्णय है जिसमें कई सेवाओं को आधार से लिंक करवाने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा तय की गई थी। टैक्स विभाग की नीति-निर्देशक संस्था ने इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 119 के अनुसार देर रात समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने पिछली बार इसी वर्ष 27 मार्च को तारीख बढ़ाई थी।
सरकार अब नया पैन कार्ड बनावाने और इनकम टैक्स दायर करने के लिए आधार को आवश्यक बनाना चाहती है। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139 एए (2) के तहत जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड है और जो आधार के योग्य है, उसे टैक्स अथॉरिटी को अपना आधार नंबर की जानकारी जरूर देनी चाहिए।
मार्च तक के डेटा के अनुसार देश में कुल 33 करोड़ पैन कार्ड हैं जिनमें से करीब 16.65 करोड़ आधार से लिंक करवाये जा चुके हैं। इससे पहले दोनों डेटाबेस को जोडऩे की समयसीमा 31 जुलाई, 31 अगस्त, दिसंबर 31 2017, और इस साल 31 मार्च और 30 जून तक थी।
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