नई दिल्ली। आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है, अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो बिना देर किए ही जल्दी से निपटा लें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बता दें कि आधार को पैन से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है, जो कि कल खत्म हो जाएगी। बता दें कि ये चौथी बार था जब सीबीडीटी ने आधार से पैन को लिंक करने की तारीख को बढ़ाया था। ऐसे में अगर आप कल का मौका चूक गए तो आप की परेशानी बढऩी तय हैं, क्योंकि आधार को पैन कार्ड से लिंक किए बिना आप ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है।
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