मुंबई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में आरोप तय हुए। कोर्ट में पेशी के दौरान राहुल ने कहा, मैं बेकसूर हूं। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय हुए हैं। कोर्ट में राहुल गांधी ने आरोपों को गलत बताया लेकिन कहा कि मैं केस का सामना करूंगा। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी ।
आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 7 जुलाई 2014 को भिवंडी की एक रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके खिलाफ आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) व 500 के तहत शिकायत की है। शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल के इस बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
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