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छग विस : निजी स्कूल बेलगाम, उड़ा रहे आरटीई की धज्जियां : देवजी भाई पटेल

रायपुर। विधानसभा में आज शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा बीपीएल बच्चों को प्रवेश नहीं दिए जाने एवं निजी स्कूलों द्वारा शासकीय नियमों का उल्लंघन किए जाने का मामला उठा। सत्ता पक्ष की ओर से सदस्य देवजी भाई पटेल ने यह मामला उठाते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते निजी स्कूल प्रबंधन बेलगाम हो गया है। वहीं शासन के नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राज्य शासन ने शैक्षणिक सत्र 2018 के शैक्षणिक कैलेण्डर में 15 जून से स्कूल खोलने का निर्देश जारी किया, मगर नामीगिरामी अंग्र्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित सभी निजी स्कूल एक माह पूर्व ही मई 2018 में खुल गए। जहां एक ओर स्कूलों द्वारा 12 महीने की शुल्क वसूली की जा रही है। वहीं हर क्लास में प्रत्येक बच्चे से प्रवेश शुल्क के नाम पर 10 हजार रूपए से 35 हजार तक की फीस वसूल कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून (आर.टी.आई) की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।


इसके जवाब में स्कूली शिक्षामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह सही नहीं है कि जून 2018 की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते निजी स्कूल प्रबंधन बेलगाम हो गया है। यह सही नहीं है कि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विद्यालयों में शैक्षिक क्रियाकलापों का संचालन शैक्षिक समय-सारिणी के अनुसार किया जा रहा है । शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में सत्र 2018-19 के लिए शिक्षण कार्य 18 जून 2018 से प्रारंभ है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन का क्रियान्वयन एवं ग्रीष्मावकाश में समर कोर्सेस हेतु कार्यवाही की गई है। जिससे छात्रों में शैक्षिकेत्तर गतिविधियों के अंतर्गत उनका सर्वागींण विकास हो सके। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व शाला खोलने संबंधी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं है। राज्य में शिक्षा के अधिकार कानून का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। (एजेंसी)

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