देहरादून। नौकरी कर साथ रहने का झांसा देकर नाबालिग छात्रा को एक युवक लगातार तीन दिन तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। आरोपी युवक को दो वर्ष पहले किए उसकी करतूत की सजा सात साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने के रूप में मिली है। साथ ही आरोपी को यह भी सजा सुनाई गई कि यदि अर्थदंड नहीं पटाया गया तो उसको 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि दो जुलाई 2016 को वसंत विहार थाने में कक्षा 11 में पढऩे वाली एक छात्रा अचानक लापता हो गई थी।
परिजनों की तहरीर पर तीन जुलाई को गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस छात्रा की तलाश कर ही रही थी कि सात जुलाई को छात्रा वसंत विहार क्षेत्र से ही बरामद कर ली गई और उसे बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी अरशद खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने मेडिकल के उपरांत छात्रा को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जहां उसने बयान दिया कि अरशद उसे दिल्ली में नौकरी कर साथ रहने का झांसा देकर ले गया। वहां एक होटल में उसे तीन दिन तक रखा और इस दौरान वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। जब पैसे खत्म हो गए तो उसे लेकर वापस देहरादून आ गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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