नई दिल्ली। सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स को निर्देश जारी कर कहा है कि वह सिम खरीदने वाले ग्राहकों की पहचान के लिए जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही लें। पहचान की जांच के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी लिये जा सकते हैं। टेलीकॉम सचिव सुंदराजन ने कहा कि सरकार ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि वह इन निर्देशों का तुरंत पालन करें। ताकि ग्राहकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
वहीं इससे पहले ये खबर भी आई थी कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें सिम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब तक कोर्ट आधार मामले में अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता तब तक सिम खरीदने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। सुंदराजन ने बताया कि मंत्रालय की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि वह सिम कार्ड के अभाव में किसी ग्राहक को सिम खरीदने से वंचित ना करें। इसके बदले वह केवाईसी और अन्य दस्तावेज सवीकार कर सकते हैं।
यहाँ भी देखे – VIDEO: आरक्षक भर्ती मेडिकल टेस्ट: युवतियों के सामने उतरवाएं युवकों के कपड़े, मेडिकल बोर्ड प्रभारी निलंबित
Add Comment