छत्तीसगढ़

भू अर्जन के बाद मुआवजा राशि के लिए भटक रहे किसान, हाईकोर्ट आदेश भी हो रहा बेअसर…

चंद्रकांत पारगीर, बैकुंठपुर। सड़क निर्माण कार्य के लिए दर्जनों किसानों की जमीन का भू अर्जन के बाद मुआवजा राशि नहीं दिये जाने के दर्जनों प्रभावित किसान भटक रहे है। यहां से वहां आवेदन देकर थक गये जिसके बाद इसके विरूद्ध क्षुब्ध होकर वे हाईकोर्ट पहुंचें, कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और सरकार को 6 महिने में उन्हे मुआवजा देने के निर्देश दिए, बावजूद किसानों की सुनने के लिए प्रशासन अब भी पत्रचार पर ही अटका हुआ है।
कोरिया जिले में किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं हैै, हाईकोर्ट के आदेश को लेकर दर्जनों एक बार फिर कलेक्टर से मिले। पुन: कलेक्टर कोरिया को आवेदन इस संबंध में दी गयी है जिस पर कलेक्टर कार्यालय के डिप्टी कलेक्टर के द्वारा 13 अपै्रल को खडग़वॉ चिरमिरी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन का हवाला देते हुए पत्र प्रेषित कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जारी किया गया है। अब देखना है कि इस बार पीडि़त किसानों को उनका मुआवजा मिलता है या फिर से चक्कर ही काटना पड़ेगा।


दरअसल, प्रभावित किसान बताते है कि खडग़वॉ विकासखंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2004 में ग्राम कांसाबहरा से बोता तक पेड्रा रोड सडक को जोडने के लिए सडक का निर्माण कार्य कराया। इसके लिए करीब 56 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गयी। जिनमें नेवरी व अन्य ग्राम के ही जेठू सिंह, सुरेंद्र, अबरार, मंगल सिंह, इंद्रकुंवर, सुखलाल, हीरामन सहित कई अन्य है जिनमें से एक भी किसान को अब तक मुआवजा राशि नही दी गयी है। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट का आदेश भी आया जिसमें 6 माह में पीडि़त किसानों को मुआवजा रशि देने के निर्देश दिये गये थे लेकिन आज 7 वर्ष से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया है। इस दौरान तीन तीन कलेक्टर बदल जाने के बाद भी प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि नही दी गई। किसान प्रत्येक कलेक्टर के पास आवेदन देकर हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर शीघ्र मुआवजा दिये जाने की मांग करते रहे है लेकिन अब तक किसी भी कलेक्टर ने हाई कोर्ट के आदेश को भी गंभीरता से नही लिया। वही र्पीिडत किसान आवेदन पर आवेदन दे रहे है लेकिन सुनने वाला कोई नही है।


सड़क बनकर तैयार मुआवजा का वर्षों से इंतजार
कोरिया जिले के खडगवां तहसील क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के लिए क्षेत्र के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गयी। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने वाला सडक बनकर तैयार भी कर लिया गया। इसके कई वर्षो बाद भी प्रभावित किसानों को मुआवजा का वितरण नही किया गया। बताया जाता है कि मुआवजा प्रकरण बनकर तैयार है लेकिन किस कारण ने प्रभावित किसानेां केा मुआवजा नही वितरीत किया गया यह समझ से परे है। इधर किसान मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए परेशान है अधिकारियेां केा इस संबंध में कई आवेदन दिये गये लेकिन सुनवाई नही हुई।


हाईकोर्ट का आदेश भी बे असर
जिले में हाईकोर्ट के आदेशों की भी अधिकारी परवाह नही करते है। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि खडग़वॉ जिले में सड़क निर्माण कार्य के लिए कई किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया। सड़क बना ली गई बार-बार प्रभावित किसानों के द्वारा मुआवजे की मांग की जाती रही, लेकिन मुआवजा नहीं दी गयी। तब पीडि़त रामबदन निवासी नेवरी थाना खडगर्वा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिट याचिका क्रमांक 4591-09 के संबंध में 8 फरवरी 2011 को आदेश पीडि़त किसानों के पक्ष में पारित करते हुए आदेश दिया गया कि छ: माह के अंदर मुआजा का वितरण किया जाये। इसके बाद आवेदन कलेक्टर को दी गयी लेकिन कोई सुनवाई नही हुई इस तरह जिलें में तीन तीन कलेक्टर बदल दिये गये इसके बाद भी भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला।

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