नई दिल्ली। बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकेगी।
जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के एटा में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसके बाद सरकार नाबालिग बच्चियों से रेप करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने की तैयारी में थी। शनिवार को पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर चर्चा को लेकर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई थी।
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