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इस शहर में घर से निकलने पर होगी जेल… संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 10 लागू…

नागपुरः देश में भले ही कोरोना वायरस रूपी जहर दूसरे चरण में हो, लेकिन भारत में इसकी भयावहता कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में इस वायरस ने  अगर किसी राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली महाराष्ट्र।

महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 63 मामले सामने आ चुके है जिसको देखते हुए नागपुर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नागपुर प्रशासन ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 10 लागू कर दी है।

क्या है संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 10

इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 10 के तहत घर से बाहर निकलता है तो उसे घर से बाहर निकलने पर आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत 1 महीने की जेल हो जाएगी। घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है साथ ही निजी वाहन सड़कों पर नहीं दोड़ेंगे।

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