Breaking Newsछत्तीसगढ़बिलासपुर

हाईकोर्ट ने खारिज की रानू साहू की जमानत याचिका…

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रानू साहू को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। बीते सात जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को आर्डर किया गया है। निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

 

हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। इसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई गई थी। रानू साहू को ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।

 

बता दें कि कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही है। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगया कि निलंबित आईएएस रानू साहू द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी।

Back to top button
close