भिलाई। कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग मामले में विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया है। कोल स्कैम मामले में ईडी और आरोपियों के चार आवेदनों पर विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही 500 का जमानती वारंट जारी किया गया हैे। इस मामले की अगली पेशी 2 मार्च को निर्धारित की गई है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से जिला न्यायालय में हलचल देखी गई। कोर्ट सूत्रों ने बताया कि ईडी की ओर से मामले के आरोपियों से जेल में ही पूछताछ की अनुमति के लिए याचिका लगाई गई वहीं निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया समेत सात लोगो ने भी याचिका लगाई है। लेकिन रानू, सौम्या स्वास्थ्य गत कारणों से पेश होने से छूट मांगी है। शेष सात लोग कोर्ट में मौजूद रहे।
इसी तरह से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन यादव उपस्थित नहीं हैं। देवेंद्र के दिल्ली जाने की सूचना है। वहीं ईडी ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका लगाई है। अग्रवाल,ईडी के चार समन के बाद भी अब तक पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। और उन्हें पेश करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रायपुर पुलिस मदद नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष श्वष्ठ कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की। शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें निलंबित ढ्ढ्रस् समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं। ढ्ढ्रस् रानू साहू व राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई।
बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव के साथ राम गोपाल अग्रवाल दोनों की कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। देवेंद्र यादव के दिल्ली में होने की खबर है, वहीं अग्रवाल के देश से बाहर होने की बात कही जा रही है। रामगोपाल अग्रवाल अब तक ईडी की ओर से जारी चार समन के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। बीते साल सितंबर और अक्टूबर माह में समन जारी किए गए थे. उन्हें पेश करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रायपुर पुलिस ने मदद नहीं की थी।
ईडी कोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट से बताया कि जो इनकम टैक्स का मुकदमा है, वही गलत है। ईडी का पूरा केस इनकम टैक्स के मुकदमे पर आधारित है। जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गैरकानूनी है तो ईडी का केस भी नहीं चलना चाहिए वकील का कहना है कि यह चीज बाद में आएगी। जमानत पर कोर्ट के फैसले के बाद कानून के जो रास्ते हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे।
शनिवार को कोर्ट में चार अहम आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई है। जिसमें प्रमुख रूप से विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी जिस पर सुनवाई हुई। दूसरा आवेदन पत्र अरविंद सिंह का है जो शराब घोटाले में आरोपी है। उसकी तरफ से भी जमानत आवेदन आया। इसके अलावा कोल स्कैम से जुड़े जो 10 आरोपी जो जेल में है उनके भी सेक्शन 50 स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हुए आवेदन पेश किया गया है। श्वष्ठ के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि घोटाला वैसे तो 540 करोड़ का है लेकिन अब तक 220 करोड़ का पता चला है। इसलिए आगे कुछ सवाल जवाब की परमिशन के लिए हमने अर्जी दी है। वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि हमने एक और आवेदन पत्र डाला है, जिसमें कोर्ट से आरोपी राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की गई है। देवेंद्र यादव तक पैसा पहुंचने का प्रूफ नहीं वहीं, विधायक देवेंद्र यादव के वकील का कहना था कि जो चैट और यादव और नवाज का नाम आया है उसमें से यह प्रूफ नहीं होता है कि यह पैसा देवेंद्र यादव तक पहुंचा है। ना ही कोई डायरेक्टर लिंक साबित होने के सबूत हैं। उन्होंने पहले चैट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई जिक्र नहीं हुआ है।
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