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कैरी बैग के लिए 7 रुपये वसूलने पर 3 हजार का मुआवजा…

नई दिल्ली. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी) ने फैशन ब्रांड लाइफस्टाइल को आउटलेट पर ग्राहक से पेपर कैरी बैग के लिए 7 रुपये वसूलने पर 3,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

फोरम के अध्यक्ष एसएस मल्होत्रा, सदस्य रश्मि बंसल और रवि कुमार ने ग्राहक को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए आउटलेट को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें कैरी बैग के लिए वसूले गए 7 रुपए भी वापस करने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल कैरी बैग के लिए कोई राशि नहीं ले सकता है, खासकर उन वस्तुओं के लिए जो ओपी आउटलेट से ही खरीदी गई हैं और इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई भी राशि वसूलना सेवा में कमी के समान है. आदेश का समय पर पालन न करने पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देनी होगी. शिकायतकर्ता अनमोल मल्होत्रा नाम ने दावा किया था कि आउटलेट पर उनकी जानकारी के बिना उससे पेपर कैरी बैग के लिए 7 रुपये का शुल्क लिया गया था.

 

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