अभिनेता राजपाल यादव को कड़कडड़ूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट 23 अप्रैल को राजपाल यादव और उनकी पत्नि की सजा का ऐलान करेगी। कड़कडड़ूमा कोर्ट ने यादव और उनकी पत्नि को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी करार दिया है। लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। शिकायतकर्ता का कहना था कि यादव ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी।
इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने आरोपियों का 5 करोड़ का लोन दे दिया। अग्रीमेंट के मुताबिक यादव को शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपये लौटाने थे। पहली बार में वह ऐसा करने में नाकाम रहे। इसके बाद अग्रीमेंट तीन बार रिन्यू हुआ और 9 अगस्त 2012 में हुए अंतिम अग्रीमेंट के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता को 11, 10,60,350 रुपये लौटाने की सहमति दी, लेकिन वह भी लौटाने में वह नाकाम रहे।
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