
धमतरी: दिनांक 11अगस्त को प्रार्थिया/पीडि़ता थाना सिहावा में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम गढड़ोंगरी जरहीडीह निवासी गिरीश सोम उर्फ राम ने उसे बहला-फुसलाकर, तुझसे प्यार करता हूं कहकर शादी करने का प्रलोभन दिया,
नाबालिक होने जानते हुए मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थिया की लिखित रिपोर्ट पर थाना सिहावा धमतरी में आरोपी गिरीश सोम उर्फ राम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 117/21 धारा 376, 506 भा.द.वि. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
महिला संबंधी गंभीर अपराध की सूचना पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को मिलने पर थाना प्रभारी सिहावा को विधि अनुरूप त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद आरोपी की पता तलाश व गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये।
पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी मयंक रणसिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिहावा श्री नोहर सिंह मंडावी ने आरोपी की पतासाजी करने विश्वसनीय मुखबिर लगाते हुए त्वरित कार्यवाही हेतु उप निरीक्षक जी. एल. साहू के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश हेतु रवाना किए।
उक्त पुलिस टीम के द्वारा आरोपी के सकुनत में दबिश दिया गया, किंतु आरोपी नहीं मिला। इसी दरमियान सूचना मिली कि आरोपी गिरीश सोम उर्फ राम जंगल खेत तरफ गया है। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल घेराबंदी करते हुए आरोपी गिरीश सोम उर्फ राम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।
जिसके द्वारा अपराध स्वीकार करने पर आरोपी गिरीश सोम उर्फ राम पिता कल्याण सोम साकिन ग्राम गढड़ोंगरी जरहीडीह थाना सिहावा जिला धमतरी को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
इस प्रकार थाना सिहावा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराध कायमी के 3 घंटे के भीतर दुष्कर्म के आरोपी गिरीश सोम उर्फ राम को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित किया गया है।