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(बड़ी खबर) छत्तीसगढ़ : कंटेनमेंट क्षेत्र में शासन के आदेश का उल्लंघन… इस महाविद्यालय के प्राचार्य को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस…

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर की ओर से आमानाका क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी कार्यालय, दुकानें इत्यादि पूर्णत: बंद रहेंगे।

लोगों को मेडिकल कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी। कलेक्टर डॉ.एस. भारती दासन ने उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु www.cghaat.in वेबसाइट का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।



कन्टेनमेंट क्षेत्र में जारी आदेश अन्य किसी भी प्राधिकारी के आदेश अथवा निर्देश को ओवरराइड करेंगें।

प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय की ओर से कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित होने की जानकारी होने के बावजूद महाविद्यालय को खोला गया और सभी स्टाफ को महाविद्यालय आने के लिए निर्देशित किया गया, जो जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन है।



इस अनुशासनहीनता के लिए महाविद्यालय प्राचार्य डी.एन. वर्मा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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