
नगर पंचायत नरहरपुर एवं नगर पंचायत भानुप्रतापपुर के निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग स जारी 17 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज को दिखाना होगा, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदाय किया गया, मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाक घर का फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, केन्द्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम या स्थानीय निकाय ने उनके अधिकारी कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड), ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंसिल ने अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांग प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन ने वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय नेजारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस इत्यादि में से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे।