श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर अदालत मंगलवार को फैसला सुना सकती है. साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा की अदालत ने आफताब के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 29 अप्रैल को यह कहते हुए टाल दिया था कि न्यायाधीश अवकाश पर हैं.
अदालत ने श्रद्धा ने श्रद्धा के पिता विकास कुमार की उस अर्जी पर भी सुनवाई नौ मई के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने बेटी के अवशेषों को अंत्येष्टि के लिए परिवार को सौंपने की मांग की थी. उन्होंने अदालत से कहा था कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार यह रस्म पूरी करना जरूरी है. जांच एजेंसी ने श्रद्धा के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल को समय मांगा था.
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