पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश की पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) में से एक है. सरकार PPF में जमा राशि 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है. इस स्कीम में निवेश कर आप शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं. बड़ी संख्या में लोगों ने इस स्कीम में निवेश कर रखा है, क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना की गारंटी लेती है. अगर आप इन दिनों निवेश के लिए स्कीम की तलाश में हैं, तो PPF आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है.
500 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत
PPF में आप मात्र 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं, एक वित्त वर्ष में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. निवेश की राशि आप किश्तों या फिर एकमुश्त भी जमा कर सकते हैं. एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है. वहीं, टैक्स छूट के लिहाज से भी ये स्कीम काफी पॉपुलर है. PPF में पैसे जमा कर बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत PPF में निवेश पर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपये है. PPF में निवेश पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाली राशि, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होती हैं. पीपीएफ में 15 साल के लिए निवेश करना होता है. अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में PPF अकाउंट को 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आपको मैच्योरिटी से एक साल पहले ही आवेदन देना होगा.
कितना पैसा निकाल सकते हैं?
15 साल की मैच्योरिटी वाली इस स्कीम से आप इमरजेंसी के दौरान 50 फीसदी राशि निकाल सकते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निवेश की अवधि 6 साल पूरी होनी चाहिए. तीन वर्ष तक PPF खाते को चलाने के बाद आप इसपर लोन ले सकते हैं. लोन की सुविधा अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर छठे वर्ष तक उपलब्ध होती है.
416 रुपये बचाकर बन सकते हैं करोड़पति
इस सरकारी सुरक्षित स्कीम में थोड़ा-थोड़ा पैसा जमाकर करोड़पति बन सकते हैं. फॉर्मूला आसान है. केवल 416 रुपये रोजाना यानी सालाना 1.5 लाख रुपये जोड़कर 25 साल में मौजूदा ब्याज दर 7.1% के आधार पर एक करोड़ रुपये से अधिक जुटा सकते हैं. आप खुद PPF कैलकुलेटर की मदद से आंकड़े को वेरिफाई कर सकते हैं.
बच्चों के नाम पर भी खुलवा सकते हैं अकाउंट
PPF खाता आप पोस्ट ऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं. इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. आप नाबालिग बच्चों के नाम से पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अभिभावक होना अनिवार्य है. बच्चे के खाते से होने वाली कमाई को अभिभावक की आय में जोड़ा जाता है.
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