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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- राज्यसभा चुनावों में अब नहीं होगा NOTA का इस्तेमाल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। अब से राज्यसभा चुनाव में नोटा (NOTA) का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता शैलेश मनुभाई परमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
कोर्ट का कहना है कि नोटा का इस्तेमाल सिर्फ आम चुनावों में यानी आम लोगों से जुड़े चुनावों में ही होना चाहिए। आपको बता दें कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद चुनाव आयोग ने लोकसभा, विधानसभा चुनाव में NOTA का विकल्प EVM  में शुरू कर दिया था. 2014 में हुए राज्यसभा चुनाव से भी बैलेट पर NOTA का विकल्प दिया जाने लगा था।

गुजरात से राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार ने चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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