छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: खदान को बंद करने का आदेश, ब्लॉस्टिंग से हुई किशोरी की मौत

जशपुर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम जोकारी स्थित खन. 401/1 रकबा 4,000 हे. क्षेत्र पर साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा को छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-51 के उप नियम-29 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए पट्टा क्षेत्र में सभी उत्खनन संक्रियाओं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए बंद किया है। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुनकुरी तहसील के ग्राम पंचायत जोकारी के ग्राम जोकारी स्थित ख.नं. 401/1 रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा श्री अभय कुमार सोनी के नाम से अवधि 07 जुलाई 1997 से 08 जुलाई 2029 तक स्वीकृत है। जिसमें उनके द्वारा खनिज पत्थर उत्खनन कार्य के दौरान ब्लॉस्टिंग कराया गया।

खदान में ब्लास्टिंग किये जाने से खदान के समीप एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु होने संबंधित सूचना प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 में उल्लेखित उत्खनिपट्टा के निबंधन एवं शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जशपुर के पत्र क्रमांक फ जशपुर, दिनांक 23 जनवरी 2023 के द्वारा जारी नोटिस का भी आपके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कलेक्टर ने उपरोक्त कारणों से श्री अभय कुमार सोनी के पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-51 के उप नियम-29 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए पट्टा क्षेत्र में सभी उत्खनन संक्रियाओं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए बंद किया है।

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