नई दिल्ली. तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, मिजोरम, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को 19 अगस्त से बिजली एक्सचेंजों पर व्यापार करने से रोक दिया गया है. इन राज्यों में बिजली कटौती की आशंका बढ़ गई है. यह कदम बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) द्वारा डिस्कॉम और जेनकोस द्वारा बकाया भुगतान न करने के लिए बनाए गए नियमों का परिणाम है. नए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है जो 19 अगस्त से लागू होगा.
सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया कि इन राज्यों को पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर खरीदी और बिक्री से रोक दिया गया है. एलपीएस नियम डिस्कॉम को बिजली एक्सचेंज से रोकते हैं. ऐसा तब होता है जब वे सात महीने से अधिक के लिए जेनको को बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं. इन्हीं नियमों के कारण राज्यों पर कार्रवाई की गई है. इस खबर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) दबाव में आ गया है. निकट भविष्य में आईईएक्स पर कारोबार की मात्रा प्रभावित हो सकती है. पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का शेयर गुरुवार को बीएसई पर करीब 3.6 फीसदी की गिरावट के साथ 166.35 रुपये पर बंद हुआ.
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