15 अगस्त 2022 यानी आज भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है. इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का त्योहार कुछ खास है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर के लगभग सभी घरों पर तिरंगे को स्थापित किया गया है. पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. लेकिन क्या आपको पता है झंडा फहराने के नियम (Flag Code of India) या फिर अगर झंडा खराब हो जाए, मैला हो जाए या कट फट जाए तो उसके निस्तारण यानी उसे नष्ट करने के नियम आपको पता है. अगर नहीं तो आपको अपनी लेख में हम झंडा फहराने (Indian Flag Code) और उसके निस्तारण के नियम के बारे में बताने वाले हैं.
तिरंगा झंडा फहराने के नियम
1- तिरंगा अगर आप फहरा रहे हैं तो ध्यान दें कि खुले इलाके में केवल 24 घंटे तक ही झंडा फहराया जा जा सकता है. साथ ही इसे फहराने के समय पूरे सम्मान के साथ झंडे को फहराना पड़ता है. यह ध्यान रखने योग्य बात है कि झंडा भीग न हो. नही किसी प्रकार की उसे क्षति हुई है. केसरियां रंग हमेशा ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग हमेशा सबसे नीचे की पट्टी में होनी चाहिए. झंड़ा कटा फटा नहीं होना चाहिए. तभी आप इसे फहरा सकते हैं.
2- पहले केवल हाथ से बने कपास, पालिएस्टर, ऊन, खादी इत्यादि से बने झंडे को बनाने की अनुमति थे. लेकिन अब मशीन से भी बने झंडे को फहराने की अनुमति मिल चुकी है. पहले केवल दिन के वक्त ही झंडा फहराने की अनुमति थी लेकिन सरकार ने नियम को बदल दिया है. इसे दिन या रात 24 घंटे फहराया जा सकता है. झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए. इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 32 होना चाहिए.
3- अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए और यह सफेद पट्टी के बीच में होना चाहिए. कटेफटे, गंदे या मैले तिरंगे को कभी नहीं फहराया जा सकता है. तिरंगे का इस्तेमाल कपड़े के रूप में या यूनिफॉर्म के रूप में नहीं किया जा सकता है.
4- किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई और ध्वज नहीं लगाया जा सकता है.
5- झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. झंडे पर कुछ लिखा नहीं जा सकता है. अगर झंडा फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट किया जाता है. तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगाकर रखना है. फेंकना और क्षति पहुंचाने की मनाही है. साथ ही अगर झंडा गंदा हो जाए या फट जाए तो उसका निस्तारण भी सावधानी से करना है.
तिरंगा निस्तारण के नियम
1- नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को दो तरीकों से निस्तारित किया जा सकता है. पहला एकांत में जलाना दूसरा तिरंगे को दफन करना. बेहद गंदे या किसी कारणवश फट गए राष्ट्रीय ध्वज को दफन करने के लिए लकड़ी का बॉक्स लेना होगा और तिरंगे को सम्मान पूर्वक तह लगाकर दफन करना होगा. इसके बाद उसके सामने दो मिनट तक मौन खड़े रहना होगा.
2- दूसरा तरीका इसे जलाने का है. इसके लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगा. अग्नि के मध्य में तिरंगे को सम्मान पूर्वक तह लगाकर रखना होगा. किनारे से नहीं. यह नियम इसलिए बनाए गए है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा गर्व है.
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