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ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो तो भी पुलिस नहीं काट सकती आपका चालान!.. जानिए ऐसी ही अन्य जरूरी बातें…

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह यह घोषणा की थी कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी जरूरी चीजों का रिन्यूअल 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसे लेकर सभी इनफोर्समेंट एजेंसी को यह निर्देश भी दे दिए है वह यह सभी दस्तावेज को स्वीकार करे भले ही वो एक्सपायरी हो चुके हो फिर भले ही वो सिंतबर अंत तक एक्सपायर हुए हो.

लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इस यह ऑर्डर वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेजों के लिए नहीं है. जैसे कि यदि आपके वाहन की पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानि पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो तो अभी भी यह जरूरी है कि आप नई पीयूसी के लिए वाहन का टेस्ट करवा ले.

पुलिस नहीं काट सकती चालान

केंद्र सरकार के ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए तारीख बढ़ा देने का मतलब यह है कि यदि आपको पुलिस चैकिंग में रोका जाता है और आपके पास उक्त दस्तावेज में से कोई भी नहीं है तब भी पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती.

चीजें जो आपको जाननी चाहिए-

यह केवल उक्त दस्तावेजों के लिए मान्य है जो या तो 2020 के फरवरी से समाप्त हो गए हैं या 30 सितंबर को या उससे पहले समाप्त होने वाले हैं.-

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों को लागू करने के लिए कहा गया है कि यात्रियों और परिवहन सेवाओं में लगे लोगों को ‘उत्पीड़न’ के बिना एक बिंदु से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति दी जाए.-

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है. ‘इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 30 तारीख तक समाप्त हो जाएगी. सितंबर 2021। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध मानें.

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