नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को माल्या की संपत्ति जब्त करके उसे कुर्क करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को माल्या की संपत्ति कुर्क करने और स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए 8 मई तक का समय दिया है।
ज्ञात हो कि देश में अपने शराब और एयरलाइन्स कारोबार से हमेशा सुर्खियों में रहे विजय माल्या पर लगभग एक दर्जन बैंकों से किंगफिशर एयरलाइन्स के नाम पर 9000 करोड़ रुपये कर्जा लेकर धांधली करने का आरोप है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की धारा 83 के तहत माल्या की संपत्ति जब्त करेगी।
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