छत्तीसगढ़वायरल

छत्तीसगढ़ : पानी भर रही नाबालिग को फ्लाइंग किस करना महंगा पड़ गया इस युवक को…

महासमुुंद। सार्वजनिक नल में पानी भर रही नाबालिग लडक़ी को फ्लाइंग किश करने और मना करने पर मां-बेटी दोनों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार सिटी कोतवाली महासमुंद अंतर्गत 22 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे नाबालिग लडक़ी नयापारा वार्ड नंबर चार पाटकर गली में अपने घर के बाहर सार्वजनिक नल में पानी भर रही थी।



तभी आरोपी शेख हसमुद्दीन (22 वर्ष) पिता शेख हिमामुद्दीन निवासी नयापारा महासमुंद फ्लाइंग किस करते हुए अश्लील इशारा करते हुए छेेेड़छाड़ करने लगा। मना करने पर गाली गलौज करने लगा।

हो-हल्ला की आवाज सुनकर लडक़ी की मां घर से बाहर निकली तो उसके साथ भी गाली-गलौज करते हुए थाना में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि की धारा 354 (क) (1) (4), 294, 506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया।


WP-GROUP

जहां धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का दंडादेश है। पीडि़त किशोरी को शासन की ओर से दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया गया है।

यह भी देखें : 

विदा होकर ससुराल जा रही थी दुल्हन… तभी फिल्मी स्टाइल में आए बदमाश और कर दी ऐसी हरकत…

Back to top button
close