महासमुंद। दो किशोरियों को घुमाने के बहाने से ले जाकर उसको जबरदस्ती शराब पिलाकर बलात्कार करने वाले दो युवकों को न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने अलग-अलग धाराओं में 21 और 24 वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना चार जुलाई वर्ष 2015 को ग्राम गड़बेड़ा की है। 14 साल की दो बालिकाएं सुबह साढ़े नौ बजे अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं। इसी दौरान नारायण मानिकपुरी और सोनू मरकाम बाइक से आए और बालिकाओं को घुमाने के बहाने मुंगईमाता मंदिर ले गए जहां से जंगल में ले जाकर जबरदस्ती शराब पिलाई और बलात्कार किया।
इसके बाद चांदापारा में ले जाकर छोड़ दिया। इसकी जानकारी पीडि़त बालिकाओं ने परिजनों को दी जिसके पांच जुलाई को गांव प्रमुखों की बैठक हुई। बैठक केबाद पटेवा थाना पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया जहां मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दो अलग-अलग प्रकरणों में विशेष न्यायाधीश सुषमा सावंत ने नारायण मानिकपुरी एवं सोनू मरकाम को 363, 34 के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रूपए की अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा। नारायण मानिकपुरी और सोनू मरकाम को धारा 366 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा। नारायण मानिकपुरी को धारा 376 (2)(1) में दस वर्षं के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थंदंड से दंडित किया है। इसी प्रकार अभियुक्त सोनू मरकाम को धारा 376 के तहत सात वर्षं के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थंदंड से दंडित किया है। अर्थंदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरक्ति सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
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