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लाभ का पद: 20 आप विधायकों को बड़ी राहत, HC ने पलटा चुनाव आयोग का फैसला

नई दिल्ली। लाभ के पद के मामले में अयोग्य करार दिए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। शुक्रवार को आप विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया है। ऐसे में इन विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। लाभ के पद के मामले में इन विधायकों ने केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अलग-अलग 8 याचिका दायर की थीं।

जिस पर कोर्ट ने फैसला दिया। दरअसल, ये विधायक संसदीय सचिव भी थे। चुनाव आयोग ने इसे लाभ का पद ठहराते हुए 19 जनवरी को राष्ट्रपति से आप के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। जिसके बाद आप विधायकों ने उनका पक्ष रखे बगैर अयोग्य घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था। इस संबंध में हाईकोर्ट में अलग-अलग 8 याचिकाएं दायर की गई थीं।

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