
शिक्षा के अधिकार (RTE) के अंतर्गत नर्सरी से क्लास 12 तक BPL परिवार के बच्चों को निशुल्क पढ़ाई.
एडमिशन के लिए इस पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं.
https://eduportal.cg.nic.in/RTE/
मुख्य बातें-
1) एडमिशन के लिए बच्चे के माता/पिता के पास BPL राशनकार्ड होना चाहिए.
2) माता-पिता अपने घर के तीन किलोमीटर के अंदर ही किसी प्रायवेट स्कूल का चयन अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कर सकते हैं.
3) अल्पसंख्यक स्कूल में शिक्षा का अधिकार कानून लागू नही होता अतः उन स्कूलों में RTE के अंतर्गत गरीब बच्चों का एडमिशन नही होता.
4) स्कूल की सबसे पहली क्लास में ही RTE के अंतर्गत एडमिशन होता है अर्थात यदि कोई स्कूल नर्सरी से स्टार्ट होती है तो उस स्कूल में क्लास नर्सरी में एवं यदि कोई स्कूल क्लास 1 से स्टार्ट होती है तो क्लास 1 में ही एडमिशन होगा. बीच की कक्षाओं में एडमिशन नही होता.