रायपुर: राजधानी रायपुर के डूमरतराई थोक बाजार में नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम द्वारा कार्यवाही करने पहुंचने से हडक़ंप मच गया। विभाग ने 18 दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी की, जिसके बाद 15 दुकानदारों ने तत्काल बकाया किराया की राशि अदा कर अपनी-अपनी दुकानें खुलवा ली, जबकि 03 दुकानदारों द्वारा बकाया राशि अदा नहीं किया गया, जिनके विरूद्ध आबंटन निरस्त करने की तैयारी की जा रही है।
नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, आयुक्त प्रभात मलिक, राजस्व विभाग अध्यक्ष श्रीमती राधेश्याम विभार के आदेशानुसार बकायादारों से सम्पूर्ण बकाया राशि वसूलने निरंतर अभियान सभी जोनों के राजस्व विभाग की टीमों द्वारा चलाया जा रहा है। इस क्रम में 16 मार्च को नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग द्वारा डूमरतराई थोक बाजार में 18 बकायदार दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करने के इरादे से पहुंची।
विभाग ने 18 दुकानदारों की दुकानों को ताला लगाकर सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही भी। जिसके बाद 18 बकायादार दुकानदारों में से 15 दुकानदारों ने तत्काल बकाया किराया राशि कुल 10 लाख रूपये सम्पूर्ण रूप से राजस्व विभाग की टीम को अदा किया, जिसके बाद उनकी दुकानें वापस खोल दी गई। हालांकि 03 दुकानों दुकान नम्बर- 26 सुदामालाल जुमनानी बकाया 81103 रूपये, दुकान नम्बर 158 विजय साधवानी बकाया राशि 81103 रूपये एवं दुकान नम्बर 179 लामचंद गोडिया बकाया राशि 81103 रूपये किराया की राशि वर्ष 2013 से अदा नहीं किया गया।
विभाग ने उक्त तीनों दुकानदारों की दुकानों का आबंटन निरस्त करने जोन क्रमांक 10 के राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव नियमानुसार तैयार करके अग्रिम कार्यवाही प्रक्रिया के तहत की जा रही है। इसी प्रकार निगम जोन क्रमांक 10 के जोन कमिश्नर दिनेश कोसरिया ने जोन 10 राजस्व विभाग की और से जोन के तहत आने वाले रानी दुर्गावती वार्ड नम्बर 50 के तहत वीआईपी चौक में स्थित मेसर्स लाल गंगा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर दिनांक 31 मार्च 2022 तक परिसर के भूतल एवं अन्य तलों की दुकानों के दुकानदारों द्वारा निगम जोन क्रमांक 10 के राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 का बकाया सम्पतिकर कुल 25 लाख 98 हजार 272 रूपये की सम्पूर्ण अदायगी करने निर्देश दिये है, अन्यथा की स्थिति में नियत अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बकाया सम्पतिकर अदा नहीं किये जाने पर नियमानुसार सरचार्ज सहित सम्पतिकर की सम्पूर्ण बकाया राशि वसूलने कार्यवाही जोन 10 राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी।
Add Comment