छत्तीसगढ़स्लाइडर

छत्तीसगढ़: गिरफ्तार वकील को मिली राहत… HC ने दी अंतरिम जमानत…. नायब तहसीलदार और कर्मचारियों से मारपीट का आरोप…

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार वकील को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही आदेश की कॉपी उपलब्ध कराकर उन्हें जेल से बाहर लाने की व्यवस्था भी कर दी गई है।

रायगढ़ में नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच भड़के विवाद के बाद अब वकीलों ने मोर्चा खोल रखा है। इससे पहले मारपीट के विरोध में प्रदेश के सभी तहसीलदारों ने हड़ताल कर कामकाज ठप कर दिया था। तहसीलदारों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी।

वकील बोले- FIR में इनका नाम नहीं
इधर, उनके हड़ताल को देखते हुए वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया और राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था। वकीलों ने तहसील न्यायालयों में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग की है।

उनका विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। वहीं दूसरी ओर रायगढ़ जिला एंव सत्र न्यायालय में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए वकील भुवनलाल साव की जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

लिहाजा, अब हाईकोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत किया गया। मंगलवार को सीनिरयर एडवोकेट अभिषेक सिन्हा, अवध त्रिपाठी के साथ ही अन्य वकीलों ने जस्टिस दीपक तिवारी को बताया कि वकील भुवनलाल साव निर्दोष हैं। उनका FIR में नाम नहीं है। सिर्फ घटना स्थल पर खड़े होने के कारण उन्हें आरोपी बना दिया गया है।

30 से अधिक वकील पहुंचे
वकील भुवनलाल साव को जमानत दिलाने के लिए मुख्य रूप से सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिन्हा ने बहस की और पक्ष रखा। लेकिन, इस दौरान कोर्ट में वकीलों की भीड़ पहुंच गई। तकरीबन 30 वकीलों ने भुवनलाल को तत्काल जमानत पर रिहा करने की मांग की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

अब तक पांच की हुई गिरफ्तारी, दो फरार
इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 5 वकीलों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वकीलों की गिरफ्तारी और तहसील न्यायालयों में सुरक्षा मुहैया कराने की शर्त पर ही कनिष्ठ प्रशासनिक संघ ने अपना हड़ताल वापस ले लिया था।

Back to top button