छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद अब अलग-अलग जिलों में प्रतिबंध भी कम किया जा रहा है। नया आदेश दुर्ग जिले के लिए आया है। बुधवार से सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट भी अब रात के 12 बजे तक खुल सकेंगे। मगर धरना, जुलूस और रैली पर अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा। इस संबंध में जिले के कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी स्कूल,आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी अब सामान्य रूप से संचालित होंगे।
जिले के सभी हॉस्टल, कोचिंग सेंटर भी सामान्य रूप से संचालित होंगे।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा रात 12 बजे तक खुल सकेंगे।
वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों में संचालित ढाबे और रेस्टोरेंट रात 12 बजे के बाद भी खुल सकेंगे।
धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों, विवाह और दशगात्र में आयोजन स्थल की क्षमता के 50% मेहमानों की उपस्थिति में कराने की अनुमति होगी।
किसी आयोजन में 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पहले पास के थाना, जोन कार्यालय और नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की स्थिति में कलेक्टर से अनुमित लेनी होगी।
सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल को 50% की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।
जिले में धरना, रैली और जुलूस निकालने की परमिशन अभी नहीं दी गई है।
ये अनिवार्यता खत्म
इन सब के अलावा दुर्ग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCRटेस्ट रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है।ब कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोग टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाकर इस रिपोर्ट की अनिवार्यता से बच पाएंगे।
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