नईदिल्ली: सरकार ने जमीन जायदाद की बिक्री पर टीडीएस के प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इनकम टैक्स एक्ट में विसंगति को दूर करते हुए सीतारमण ने 50 लाख रुपए से अधिक की गैर-कृषि अचल संपत्ति पर एक प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव रखा है। अभी यह कटौती सिर्फ अचल संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है। इसमें स्टाम्प शुल्क पर विचार नहीं किया जाता है। नया नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो जाएगा।
संसद में प्रस्तुत वित्त विधेयक, 2022 के मुताबिक, सरकार कानून की धारा 4सीए्र और 50सीए के साथ असंगति को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 194-आईए में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। अगर संशोधन हुआ तो यह 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जाएगा।
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