रायपुर: राजधानी के पण्डरी कपड़ा मार्केट में ब्रांडेड कंपनी के नाम से लोवर,टीर्शट व टाऊजर बेचने की रिपोर्ट पर पुलिस ने दुकान में छापामारकर लाखों रुपये के कपड़े जब्त किये है। वहीं दुकानदार के खिलाफ कापी राईट एक्ट के तहत कार्रवाही की गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक सुखदेव विहार मथुरा रोड दिल्ली निवासी हिमांशु चौधरी युनाईटेड ओव्हरसिज टेडमार्क कंपनी में वकिल की शिकायत पर 18 जनवरी को पण्डरी थाना पुलिस ने शाप नंबर 11 इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर कपडा मार्केट पंडरी पहूंचकर दुकान के संचालक शाशांंक तलरेजा पिता अनील तलरेजा निवासी आदर्श नगर मोवा रायपुर को धारा 91 का नोटिस देकर तामिल किया जो कापी राईट की कोई अधिकृत दस्तावेज पेश नही किया गया।
आरोपी के कब्जे में दुकान की तलाशी लेने पर नाईक कंपनी के लोवर 584 नग, टी शर्ट 67 नग, अंडर आर्मर कंपनी के लोवर 72 नग, टी शर्ट 128 नग एवं अरमानी कंपनी का लोवर 48 नग, टीशर्ट 81 नग एवं पैट 91 नग कुल 1071 नग कपडे कुल कीमती 2,14,200 रूपये का कंपनी मुताबिक एमआरपी एवं बारकोड व स्टीकर का नही होना व कापी राईट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जब्त कर की है।को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर आरोपी व जप्त माल को साथ लेकर हमराह स्टाफ थाना वापस आया । आरोपी का कृत्य कापी राईट एक्ट 1957 की धारा 63, 65 के तहत दण्डनीय पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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