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चारा घोटाले के चौथे केस में भी लालू सहित 9 दोषी, जगन्नाथ मिश्रा बरी

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के दुमका केस में फैसला आना शुरू हो गया है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में सजा सुनाना शुरू कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा बरी कर दिए गए हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया है। अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार और सरमेंद्र दास को दोषी पाया गया है।

लालू यादव पहले से ही चारा घोटाला के तीन दूसरे मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। चारा घोटाले का ये चौथा यानी दुमका कोषागार केस 3 करोड़ 13 लाख रुपये के गबन का है। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, शुक्रवार को अदालत ने बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक सहित महालेखाकार कार्यालय के तीन अधिकारियों के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा चलाए जाने की लालू प्रसाद की याचिका स्वीकार कर ली थी।

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