
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए ,सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत दीपक कुमार मिश्र को शासकीय कार्य दायित्वों में लापरवाही किए जाने अधीनस्थ कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किए जाने एवं बिना अर्जित अवकाश स्वीकृति कराये बगैर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने से शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति प्रभावित होने के फलस्वरूप सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्होंने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दीपक कुमार मिश्र, विकास विस्तार अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी निर्धारित किया जाता है।दीपक कुमार मिश्र, सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत सूरजपुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।