जगदलपुर: सरकारी राशन दुकानों से दिए जाने वाले राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए अब सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नए नियम के अनुसार जो भी राशन कार्डधारी अब खुले बाजार में इस राशन को बेचते हुए मिलेगा तो उसका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा और जो भी दुकानदार इस सरकार अनाज या मिट्टी तेल को खरीदता हुआ मिलेगा उसे 07 साल की सजा होगी।
खाद्य नियंत्रक अजय यादव बताया कि सालों बाद पहली बार इस नियम को सही मायने में संचालित करने के लिए खाद्य नियंत्रक ने फूड इंस्पेक्टर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जो साप्ताहिक बाजार के साथ ही राइस मिलों में इसकी जांच करेंगे। उन्होने कहा कि सरकारी राशन दुकान से मिलने वाले चावल की बिक्री सबसे अधिक जिले में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों में होती है। पिछले एक साल से इसमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।
जानकारी के मुताबिक पिछले एक साल से गरीब परिवारों के राज्य शासन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चांवल दिया जा रहा है। इस चावल को कई गरीब परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साप्ताहिक बाजार में बेच रहे थे जो आने वाले दिनों में नहीं हो सकेगा।
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