जांजगीर-चांपा में कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर नगर पालिका सक्ती के वार्ड क्रमांक -9, नया बाराद्वार के वार्ड क्रमांक- 5, वार्ड क्रमांक-10 ,और सक्ती तहसील के ग्राम सोंठी के वार्ड क्रमांक- 13 के चिंहाकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य, स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। चिन्हांकित क्षेत्र पूर्णतः लाकडाउन रहेगा।
क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम को दी गयी है।
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