विद्यालय में शराब सेवन कर पहुंचना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। डीईओ ने शिकायत पर उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया है। शिक्षक का नाम नामिक साय आंडिल बताया गया है जो शासकीय माध्यमिक शाला सुन्दरगंज, जबविकास खण्ड सूरजपुर में पदस्थ थे। शिकायत थी कि वे विद्यालयीन समय में शराब सेवन कर शाला पँहुचते थे।
जिस पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम -23 ( क ) ( ख ) ( ग ) , ( घ ) के उल्लंघन का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के उप नियम 9 ( 1 ) ( क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर नियत किया गया है।
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