कुरूद क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण के बाद बलात्कार के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। 28 अगस्त 2020 को ग्राम अछोटी के दो आरोपी ओंकार साहू उर्फ भागवत 19 वर्ष एवं कुमेश कुमार साहू 24 वर्ष ने नाबालिग को मोटर साइकिल में जबरिया ले जाकर बलात्कार किया।
इस मामले में पुलिस ने धारा 363, 376, एबी भादस/ 34 एवं धारा 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायालय धमतरी के न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने 10 दिसंबर को आरोपियों को 20 साल का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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