रमेश अग्रवाल, रायगढ़। मेडिकल स्टोर्स की आड़ में क्लिनिक संचालन करने का मामला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए छापामार कार्रवाई के दौरान उजागर हुआ है। इसके विभाग ने संचालित क्लिनिक को बंद करा दिया गया है।
नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. केडी पासवान ने बताया कि पिछले दिनों हीरा क्लीनिक में हो रहे अवैध इलाज और नर्सिंगहोम एक्ट का उल्लंघन होने की खबर मिली थी। हीरा क्लीनिक की ओर से पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए गए थे जिसमें सेक्स रोग और भगंदर सहित अन्य बीमारियों का इलाज करने का प्रचार किया गया है। इसकी जांच की गई तो सभी शिकायतें सही पाई गईं। क्लीनिक जो मेडिकल स्टोर के रूप में बताया जाता था।
वहां मरीजों के लिये एग्जामिन टेबल भी थी जिसमें मरीजों की जांच की जाती थी तथा जांच करने के उपकरण भी मिले। इससे पता चलता है कि क्लीनिक का संचालक कार्रवाई से बचने के लिए बाहर से मेडिकल स्टोर का बोर्ड लगाया गया था। जहां रोगों के नाम और इलाज करने की बात लिखी गई थी। उक्त मेडिकल स्टोर को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी।
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