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पत्नि न कहें तो दूर रहे नहीं तो लगेगी रेप की धारा..पढ़े पूरी खबर

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा बिना इजाजत शारीरिक संबंध मैरटिल रेप

सूरत। हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नि की बिना इजाजत बनाए गए शारीरिक संबंध मैरिटल रेप की श्रेणी में आएंगे और इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने एक डॉक्टर दंपत्ति के मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नि के साथ शारीरिक संबंध बनाना पति का अधिकार है

लेकिन पत्नि की इजाजत लिए बगैर यह सब करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पति के खिलाफ स्त्री मर्यादा को लांछन लगाने की धाराओं के तहत कारवाही होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि पत्नि के साथ किसी भी तरह के अप्राकृतिक सेक्स के संबंध में भी मामला दर्ज किया जा सकता है।

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