अब बिंदास कार चलाइए 70 और बाइक 50 की स्पीड में नहीं कटेगा चालान, केन्द्र सरकार ने बढ़ाई गतिसीमा

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने की अधिकतम गति सीमा 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रतिघंटा कर दी है। इस तरह दोपहिया वाहन की गतिसीमा में भी बदलाव करते हुए उसकी स्पीट 40 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रतिघंटा कर दी गई है। अब इस रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर पुलिस आपका चालान नहीं काट पाएगी। पहले दोपहिया वाहनों के लिए गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा था केन्द्र सरकार जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें और स्थानीय
प्रशासन सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर स्पीड की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ही अलग-अलग श्रेणी के वाहनों की गति को तय करने का काम करता था। इसके अलावा कुछ ग्रे एरियाज तय किए जाते थे, जिनमें राज्य सरकारें भी अधिकतम गति की सीमा को निर्धारित नहीं कर सकती थीं। फिलहाल स्थानीय प्रशासनों ने गति सीमा को 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक तय की है।