जगदलपुर। पहले तो युवक ने युवती को घर घुसकर विवाह के लिए बोला, नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया, लेकिन तभी युवती की मां पहुंची तो आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। हांलाकि यह घटना डेढ़ वर्ष पुरानी है, लेकिन इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी युवक के खिलाफ दो अलग-अलग मामले में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के खिलाफ जुर्माने का फैसला सुनाया है।
घटना भानपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंगार पाल की है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार भानपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंगारपाल मुंडागुड़ापारा निवासी 30 वर्षीय लोमेश ने 15 अगस्त 2016 की दोपहर युवती के घर में घुसकर विवाह करने के लिए बोला। इसके बाद युवती को जान से मारने की धमकी देकर उससे बलात्कार किया। उसी समय पीडि़ता की मां ने धक्का देकर कमरे में पहुंची तो आरोपी फरार हो गया।भानपुरी पुलिस ने आरोपी को 22 अगस्त 2016 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया,
जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश निरंजन लाल चौहान ने अभियुक्त लोमेश को धारा 376 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपए का जुर्माना तथा धारा 450 के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपए का जुर्माना किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
यहाँ भी देखे – पूर्व सीएम के बंगले में कार्यरत कर्मचारी ने किया बलात्कार
Add Comment