दो साल बाद पहला मौका है, जब रायपुर में गरबा आयोजनों को छूट मिली है। हालांकि गरबा के आयोजन को कई तरह की बंदिशों के साथ मंजूरी मिली है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। एंट्री गेट पर सभी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचा जाएगा। कई और अहम निर्देश जारी किए गए हैं। पढ़िए- पूरी गाइडलाइन।
गरबा होगा मगर इन शर्तों पर
आयोजन स्थल की क्षमता का 50% या 200 व्यक्ति जो कम हो उस हिसाब से लोगों को एंट्री मिलेगी।
इस तरह से देखा जाए तो 200 से अधिक लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी।
कार्यक्रम का आयोजन रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
आयोजन स्थल पर एंट्री और एग्जिट के गेट अलग होंगे।
जहां गरबा उस जगह को कम से कम 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा।
आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
गरबा में शामिल लोगों की जानकारी रजिस्टर में रखनी होगी।
गरबा करने जमा हो रहे लोगों को दोनों डोज के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
आयोजन के दौरान किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, फूहड़ता या अश्लीलता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।
आयोजन से पहले स्थानीय थाने में जानकारी देनी होगी।
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