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हाईकोर्ट ने झीरम मामले में नई FIR की जांच पर रोक लगाई…

हाईकोर्ट ने 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले को लेकर दरभा थाने में दर्ज कराई गई नई एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी है। इससे पहले जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने एनआईए के आवेदन को खारिज कर दिया था। 25 मई 2013 को बस्तर के दरभा में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था।



इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौत हो गई थी। मामले में पूर्व में दर्ज एफआईआर के बाद एनआईए ने अपनी जांच कर चार्जशीट पेश की थी। अब उसी घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के पुत्र जीतेंद्र मुदलियार ने 26 मई 2020 को दरभा थाने में 302 और 120 के तहत झीरम कांड के षड्यंत्र की जांच की मांग को लेकर एक और एफआईआर दर्ज करा दी। इसको लेकर एनआईए कोर्ट में एनआईए ने याचिका दायर की, जिसे एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इसके खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में बी. गोपा कुमार के माध्यम से क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की। हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच में एनआईए की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दरभा थाने में दर्ज जितेंद्र मुदलियार की एफआईआर के कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

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