रायपुर: राज्य शासन द्वारा 2300 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में राज्य शासन के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को लेकर शिक्षक संघ द्वारा दायर याचिका पर राज्य शासन के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्थगनादेश जारी किया था।
उक्त आदेश राज्य शासन की अपील पर सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट ने आज रद्दकर शिक्षकों की भर्ती के लिए रास्ता खोला है। उक्त स्टे खत्म होने के बाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन के शिक्षा विभाग द्वारा पात्र शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि अब छत्तीसगढ़ शासन 2300 को की नियुक्ति आदेश कभी भी जारी कर सकती है छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवक जोश में पात्रता रखते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका आदेश कभी भी जारी हो सकता है यह बहुत अच्छा निर्णय है कुछ तो लोगों को नौकरी मिलेगी।
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